हरिद्वार। थाना कनखल क्षेत्र में शत्रु संपत्ति को अपना बताकर धोखे से बेचकर 2 करोड रुपए हड़पने का मामला सामने आया है शिकायत पर कनखल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।
कनखल पुलिस के अनुसार जगजीतपुर निवासी अपूर्व वालिया ने शिकायत देकर बताया कि कूटरचित दस्तावेजों से प्राप्त शत्रु सम्पत्ति की अपना बताते हुए आरोपी रामप्रकाश,उसकी पत्नी रेणु गोयल व उसके साथियों ने दो करोड़ रूपये की धनराशि हड़प ली है, आरोप है कि रामप्रकाश पुत्र स्वाः कान्ता प्रसाद निवासी मौहल्ला होली कनखल द्वारा भूमि खतरा नम्बर 256 स्थित ग्राम देवपुरा मुस्तहकम (मातृ सदन के पास) परगना ज्वालापुर कनखल हरिद्वार स्थित सम्पत्ति को अपना बताथा एवं उक्त रामप्रकाश द्वारा बताया गया कि उक्त सम्पत्ति उसकी पत्नी रेणु गोयल के नाम है। उक्त रामप्रकाश व उसकी पत्नी रेणु द्वारा प्रार्थी को उक्त सम्पत्ति खरीदने के लिए कहां, उक्त लोगों द्वारा अपूर्व वालिया को कुछ दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि वह उक्त सम्पत्ति के स्वामी है उक्त रामप्रकाश व रेणू द्वारा प्रार्थी की यह भी बताया कि उक्त समस्त सम्पत्ति का विक्रय पत्र नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें आयकर देना पड़ेगा। आरोपियों दवारा विक्रय पत्र के साथ-साथ दानपत्र के माध्यम से उक्त सम्पत्ति विक्रय करने की बात की,
रामप्रकाश व रेणु द्वारा दिनांक 23.05.2022 को विक्रय पत्र के माध्यम से 2400 वर्गफुट व दूसरे विक्रय पत्र के माध्यम से 3252.8 वर्गफुट एवं दानपत्र के माध्यम से 0.2050 है० भूमि विक्रय की व इसकी ऐवज में उक्त रामप्रकाश व रेणु द्वारा कुछ धनराशि अपने खातों में व कुछ धनराशि अपने बेटे के खाते में एवं कुछ धनराशि अपने रिश्तेदारों के खाते में स्थानान्तरित करायी एवं उक्त रामप्रकाश व रेणु द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी से दो करोड़ रुपये की धनराशि हड़प कर ली।
कुछ समय बाद प्रार्थी को जानकारी हुई कि रामप्रकाश व रेणु द्वारा प्राथी को दी गयी सम्पत्ति विवादित है प्राथी को यह भी जानकारी हुई कि उक्त रामप्रकाश व रेणु द्वारा दी गयी सम्पत्ति शत्रु सम्पत्ति है आरोपियों द्वारा षडयन्त्र के तहत धोखाधड़ी कर फर्जी कृचरचित दस्तावेज तैयार कर दो करोड़ रुपये की धनराशि हड़प ली है ।
वर्तमान में इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में कई मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। उक्त सम्पत्ति के पूर्व वास्तविक मालिक द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के माध्यम से उक्त सम्पत्ति के विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाया गया था एवं उक्त सम्पत्ति का विक्रय नहीं हो सकता था इसकी पूर्ण जानकारी उक्त रामप्रकाश व रेणु व उनके साथियों को चली आती थी। प्राथी द्वारा उक्त सम्बन्ध में रामप्रकाश व रेणु से बात की तो उक्त लोगों ने पार्टी से समझौता करने की बात की ,किन्तु उक्त लोगों ने प्राथी की धनराशि वापस नहीं की, प्रार्थी द्वारा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की बात कहने पर उक्त रामप्रकाश व रेणु द्वारा स्वयं को बचाने के लिए उलटा झूठे मुकदमें में फसाने की धमकी दी ।
प्राथी द्वारा कानूनी कार्यवाही करने की बात बार बार कहने पर दिनाक 19.12:2022 को उक्त रामप्रकाश व रेणु ने समझौता किया और यह आश्वासन दिया कि लगभग 10368 वर्गफुट भूमि का पुनः दानपत्र प्रार्थी द्वारा उक्त रामप्रकाश व रेणु के हक में करने पर उक्त लोग प्रार्थी की धनराशि वापस कर देंगे। प्रार्थी द्वारा उक्त सम्पत्ति दानपत्र उक्त लोगों के पक्ष में कर दिया, किन्तु इसके पश्चात भी उक्त लोगों दवारा प्रार्थी की धनराशि वापस नहीं की। आरोप है कि रामप्रकाश शातिर व चालाक किस्म का व्याक्ति है उक्त के विरुद्ध पूर्व में धोखाधड़ी के मुकदमें दर्ज हुए थे एवं उक्त रामप्रकाश द्वारा पूर्व में भी लोगों की सम्पत्ति हड़प करने का प्रयास किया था। प्रार्थी द्वारा उक्त रामप्रकाश एवं रेणु से बात करने पर उक्त लोगों द्वारा प्रार्थी को लगातार धमकी दी जा रही है कि यदि प्रार्थी ने उक्त लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की तो जान से मार देगा व लाश नहर में फिंकवा देगा। इस पूरे षडयन्त्र में उक्त रामप्रकाश व रेणु के अलावा उसका पुत्र व उनके अन्य रिश्तेदार भी शामिल हैं ।
शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है।