सांसद असदुद्दीन ओवैसी की लोकसभा से सदस्यता खत्म करने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को कानूनी नोटिस , जानिए मामला

हरिद्वार। हिंदुस्तान के अनुच्छेद 102 के तहत किसी भी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है ऐसे सदस्य जो भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले ली हो या वह दूसरे राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखता हो और संविधान का अनुच्छेद 103 अनुच्छेद 102 के तहत किसी सांसद सदस्य को अयोग्य ठहराए जाने को लेकर फैसला जो है वह राष्ट्रपति को करना है और इस अनुच्छेद में यह भी बताया गया है अयोग्यता का मामला है तुरंत राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए तेलंगाना राज्य के हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा शपथ लेने के बाद उनके द्वारा जय भीम, जय मीम , जय फिलिस्तीन का नारा लगाया गया फिलिस्तीन जो एक देश है और उस देश के प्रति उनके श्रद्धा रखते हुए नारा लगाना जो कि हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है उसका अयोग्य ठहराया जाए जो इनके द्वारा कृत्य किया गया है वह हिंदुस्तान के संविधान के कानून के विरुद्ध है इस संबंध में हरिद्वार के एडवोकेट अरुण भदोरिया ने अध्यक्ष लोकसभा सांसद भवन नई दिल्ली को कानूनी नोटिस प्रेषित करके इन सांसद महोदय की सदस्यता को निरस्त कराया जाना संविधान व देश हित में बताते हुए भेजा है साथ यह भी स्पष्टीकरण हिंदुस्तान वासियों के लिए नोटिस मे मांग की है उनके द्वारा तेलंगाना राज्य के हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी के विरुद्ध जिनका टीवी में शपथ ग्रहण देखा गया उनके उसे कृत्य की बाबत अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई नोटिस के अनुपालन में कार्यवाही न करने पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी कहा गया है

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