चम्पावत।। जनपद में कोडीन युक्त कफ सिरप एवं अन्य मनःप्रभावी औषधियों की अवैध बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया गया।
जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशानुसार लोहाघाट एवं बाराकोट क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया गया।
अभियान के दौरान औषधि निरीक्षक हर्षिता ने कुल आठ खुदरा एवं थोक मेडिकल प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।
जांच के दौरान बाराकोट क्षेत्र के दो मेडिकल स्टोरों में गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं, जिस पर दोनों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की गई है।
निरीक्षण के समय सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देशित किया गया कि अनुसूची ‘H’ एवं ‘H1’ में शामिल समस्त औषधियाँ, जिनमें एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं, केवल पंजीकृत चिकित्सक के वैध पर्चे पर ही विक्रय की जाएँ।साथ ही प्रत्येक विक्रय पर कैश मेमो या बिल जारी करना तथा उसका विधिवत अभिलेख सुरक्षित रखना अनिवार्य बताया गया। मनःप्रभावी औषधियाँ एवं एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन के देने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्पष्ट किया कि जनपद में इस प्रकार के सघन निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।
जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की कि औषधियाँ केवल लाइसेंसधारी एवं पंजीकृत विक्रेताओं से ही खरीदें और किसी भी प्रकार की अनियमितता या संदेह की स्थिति में तुरंत औषधि प्रशासन को सूचित करें।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई मेडिकल संचालक लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध Drugs and Cosmetics Act के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
