
पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अभियान लगातार जारी है। SIR का पहला राउंड पूरा हो चुका है और 13 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। SIR प्रक्रिया के दौरान पंजाब में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं के रिकॉर्ड सामने आए हैं, जिनमें अलग-अलग तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं। इनमें करीब 9.5 लाख ऐसे मतदाता शामिल हैं, जो स्थायी रूप से पंजाब से बाहर जा चुके हैं। इसके अलावा करीब 5.75 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। लगभग 1.20 लाख मतदाता डुप्लीकेट पाए गए हैं, जबकि करीब 4.12 लाख मतदाताओं का पंजाब में कोई पता नहीं चल पाया है। इन रिकॉर्ड की जांच और प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट सूची तैयार की जा रही है। अगर किसी पात्र मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वह दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद 13 अगस्त से 12 सितंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। संबंधित ERO या BLO के पास आवेदन देकर नाम शामिल करवाने या रिकॉर्ड में सुधार की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ड्राफ्ट सूची में अपना नाम ऑनलाइन चेक करने के लिए चुनाव आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाना होगा। वहां ‘Search in Electoral Roll’ विकल्प के जरिए नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र जैसी जानकारी भरकर रिकॉर्ड खोजा जा सकता है। वोटर आईडी नंबर के जरिए भी नाम चेक करने की सुविधा उपलब्ध है। वोटर अपना नाम ‘Download Electoral Roll PDF’ विकल्प के जरिए भी देख सकते हैं। इसके लिए राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र का चयन करना होगा। इसके बाद संबंधित मतदान केंद्र की वोटर लिस्ट PDF डाउनलोड करके उसमें अपना नाम और मकान नंबर खोजा जा सकता है। जो लोग ऑनलाइन नाम नहीं देख पा रहे हैं, वे अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर सकते हैं। BLO के पास उपलब्ध ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी में भी अपना नाम चेक किया जा सकता है। अगर किसी योग्य व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है या कोई व्यक्ति पहली बार मतदाता बनने जा रहा है, तो Form-6 के जरिए नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। आवेदन के बाद BLO द्वारा जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। पहली बार मतदाता बनने के लिए Form-6 में नाम, जन्मतिथि, वर्तमान पता और अन्य जरूरी जानकारी देनी होगी। आवेदन के साथ उम्र और निवास से जुड़े आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
उम्र के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं या 12वीं का प्रमाण पत्र अथवा पासपोर्ट जैसे दस्तावेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। निवास प्रमाण के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, बिजली, पानी या गैस का बिल, आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज दिए जा सकते हैं। आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी हो सकती है। SIR से जुड़े फॉर्म और दस्तावेज अपने मतदान केंद्र के BLO के पास जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा विशेष कैंपों में भी BLO मौजूद रहेंगे। मतदाता तहसील या SDM कार्यालय की चुनाव शाखा अथवा ERO/AERO कार्यालय में भी आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन जमा करते समय संबंधित अधिकारी या BLO से रसीद जरूर लेनी चाहिए। रसीद पर दिए गए रेफरेंस नंबर के जरिए बाद में आवेदन की स्थिति की जानकारी ली जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन के लिए चुनाव आयोग के पोर्टल पर जाकर Form-6 के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। Voter Helpline App से भी आवेदन किया जा सकता है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद OTP के जरिए लॉगिन कर Form-6 सेक्शन में जाकर नए मतदाता के पंजीकरण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन के दौरान राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र, वर्तमान पता और व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके साथ फोटो, उम्र और निवास से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट किया जा सकता है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद सभी मतदाताओं के लिए अपने नाम और विवरण की जांच करना महत्वपूर्ण होगा। खासकर जिन लोगों ने पता बदला है, पहली बार वोटर बनने जा रहे हैं या जिनके रिकॉर्ड में किसी तरह की गलती हो सकती है, उन्हें समय सीमा के भीतर दावा या आपत्ति जरूर दर्ज करनी चाहिए।
