New Delhi में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने राज्य में मकान निर्माण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव घोषित किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब स्टिल्ट पार्किंग सहित चार मंजिला मकान का निर्माण Gurugram को छोड़कर पूरे हरियाणा में केवल उन्हीं सड़कों पर किया जा सकेगा, जिनकी चौड़ाई कम से कम 10 मीटर होगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे निर्माण के लिए संबंधित मकान मालिक को अपने पड़ोसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा। बिना NOC के इस प्रकार का निर्माण मान्य नहीं होगा।
स्टिल्ट पार्किंग का अर्थ है कि भवन के भूतल (ग्राउंड फ्लोर) को खाली छोड़कर केवल वाहनों की पार्किंग के लिए उपयोग किया जाए, जबकि ऊपर की मंजिलों पर आवासीय निर्माण किया जाए।
मुख्यमंत्री के अनुसार, यह निर्णय शहरी क्षेत्रों में बढ़ती भीड़, ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे न केवल यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों को बेहतर पार्किंग सुविधा भी मिल सकेगी।
