पंजाब में नगर निगम और नगर काउंसिल चुनावों का आधिकारिक एलान कर दिया गया है। राज्य चुनाव अधिकारी राजकमल चौधरी ने पंजाब भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी। चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य चुनाव आयुक्त के अनुसार, निकाय चुनाव के लिए 26 मई को मतदान कराया जाएगा, जबकि मतगणना और परिणाम 29 मई को घोषित किए जाएंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। उम्मीदवार 13 मई से 16 मई तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। वहीं, 19 मई को उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।
पंजाब में इस बार आठ नगर निगमों में चुनाव होंगे। इसके अलावा राज्य में 76 नगर परिषद और 21 नगर पंचायतों के लिए भी मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार, कुल 36 लाख 72 हजार 932 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि नगर निगम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम चार लाख रुपये तक चुनाव खर्च कर सकेंगे। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। प्रशासन और पुलिस विभाग को शांतिपूर्ण मतदान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
