बाजपुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के कर्म में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशन में तहसील प्रशासन बाजपुर द्वारा ग्राम बिचपुरी में स्थित विवादित भूमि पर विधिक प्रक्रिया के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 64 बीघा भूमि को अतिरिक्त सीलिंग भूमि घोषित किया गया है। राजस्व विभाग की ओर से संबंधित भूमि पर सूचना बोर्ड स्थापित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उपजिलाधिकारी डॉ. अमृता शर्मा के निर्देशानुसार की गई।
राजस्व विभाग द्वारा लगाए गए सूचना बोर्ड के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 662 (वर्ष 1995) तथा माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 2037 (वर्ष 2000) में पारित आदेशों के अनुपालन में की गई है।
माननीय न्यायालयों के आदेशों के क्रम में नियत प्राधिकारी अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा सीलिंग वाद संख्या 51/82 (वर्ष 1974-75) में पारित आदेश दिनांक 21 नवंबर 2025 के तहत ग्राम बिचपुरी की खाता संख्या 17, खसरा संख्या 6/2, कुल रकबा 4.047 हेक्टेयर (64 बीघा) भूमि को अतिरिक्त सीलिंग भूमि घोषित किया गया है।
सूचना में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि राज्य सरकार की संपत्ति है। इस भूमि पर किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा अतिक्रमण, कब्जा अथवा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अवैध माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था उक्त भूमि पर अनधिकृत गतिविधियों में संलिप्त पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध विधिक एवं दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।
इस अवसर पर तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान भी मौजूद रहे।
