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चंडीगढ़: हरियाणा जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) के नए प्रावधानों का कार्यान्वयन
प्रदेश सरकार ने हरियाणा जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) के नए प्रावधानों को लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य 17 विभागों के कानूनों को गैर-आपराधिक बनाना है। इसके अंतर्गत मामूली तकनीकी और प्रक्रियागत गलतियों के लिए आपराधिक दंडों की जगह दीवानी दंड और प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य कारोबार को सुगम बनाना है। हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा पारित होने के बाद, राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने शनिवार को इस पर अपनी मंजूरी दे दी है।
नए प्रावधानों के मुख्य बिंदु
– अधिनियमों में विभिन्न प्रावधानों के तहत प्रदान किए गए दंडों में, इस अध्यादेश की प्रभावी तिथि से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के बाद, न्यूनतम दंड की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
– सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना, किसी भी प्रावधान के उल्लंघन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
– राज्य सरकार ने 14 अधिनियमों के अंतर्गत 1,113 अनुपालन को समाप्त किया है और 37 छोटे प्रावधानों को अपराध मुक्त किया है।
इस पहल से उद्योग जगत को राहत मिलेगी और कारोबारी वातावरण को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
