By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
lokmatujalalokmatujalalokmatujala
  • Home
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • दिल्ली/एनसीआर
    • हरियाणा
    • पंजाब
    • राजस्थान
    • बिहार
    • मध्यप्रदेश
    • झारखंड
    • हिमाचल प्रदेश
    • महाराष्ट्र
  • राष्ट्रीय
  • अर्न्तराष्ट्रीय
  • धार्मिक
  • मनोरंजन
    • खेल
    • बॉलीवुड
  • क्राइम
  • राजनीति
  • बिज़नेस
Notification Show More
Font ResizerAa
lokmatujalalokmatujala
Font ResizerAa
  • Home
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • अर्न्तराष्ट्रीय
  • धार्मिक
  • मनोरंजन
  • क्राइम
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • Home
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • दिल्ली/एनसीआर
    • हरियाणा
    • पंजाब
    • राजस्थान
    • बिहार
    • मध्यप्रदेश
    • झारखंड
    • हिमाचल प्रदेश
    • महाराष्ट्र
  • राष्ट्रीय
  • अर्न्तराष्ट्रीय
  • धार्मिक
  • मनोरंजन
    • खेल
    • बॉलीवुड
  • क्राइम
  • राजनीति
  • बिज़नेस
Follow US
Home » Blog » बांके बिहारी मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा‑ मौजूदा व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं होगा
उत्तर प्रदेशराज्य

बांके बिहारी मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा‑ मौजूदा व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं होगा

lokmatujala
Last updated: April 14, 2026 1:52 am
By lokmatujala
Share
2 Min Read
SHARE

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि वह वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में कोई ढांचागत बदलाव नहीं करेगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत एवं जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और अधिवक्ता तनवी दुबे की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए मामले को दो हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, ताकि पक्षकार हाल में दाखिल स्थिति रिपोर्ट पर जवाब दाखिल कर सकें।

शीर्ष अदालत ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर प्रबंधन समिति एवं सेवायतों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) के हालिया प्रशासनिक निर्णयों को चुनौती दी है। उनका आरोप है कि ये निर्णय प्राचीन धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप हैं।

न्याय अध्यादेश के हिस्सों पर लगा दी थी रोक

इससे पूर्व अदालत ने उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्याय अध्यादेश, 2025 के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी थी और मंदिर के कामकाज की देखरेख के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय एचपीसी का गठन किया था।

दीवान ने अदालत को बताया कि उन्हें स्थिति रिपोर्ट रविवार देर शाम प्राप्त हुई और उन्हें जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया जाए। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने सुनवाई स्थगित करते हुए कहा, ‘हम वर्तमान व्यवस्था में कोई बदलाव करने के पक्ष में नहीं हैं।’

रविवार को स्थिति रिपोर्ट की गई थी दाखिल

एएसजी केएम नटराज ने कहा कि एचपीसी अदालत के निर्देशों के अनुसार चलना चाहती है और इस मामले में कोई विरोधी रुख नहीं अपनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर, 2025 को याचिका पर नोटिस जारी किए थे और रविवार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई थी।

याचिका में मुख्य रूप से मंदिर में दर्शन के समय में परिवर्तन और देहरी पूजन समेत कुछ आवश्यक धार्मिक प्रथाओं पर रोक को चुनौती दी गई है।

Share This Article
Facebook Copy Link Print
Leave a Comment Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fast Four Quiz: Precision Medicine in Cancer

How much do you know about precision medicine in cancer? Test your knowledge with this quick quiz.
Get Started
राजस्थान सरकार ने रविवार रात को किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

राजस्थान सरकार ने रविवार रात को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार…

जोधपुर से सांसद और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीते दिन शहर बाढ़ प्रभावति इलाकों का किया दौरा

जोधपुर से सांसद और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीते…

भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए जोधपुर के सभी सरकारी- निजी स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी

राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए…

Your one-stop resource for medical news and education.

Your one-stop resource for medical news and education.
Sign Up for Free

You Might Also Like

उत्तराखंड

ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम के ऑफिस में घुसकर उनके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी, बॉबी पंवार के खिलाफ मुकदमा

By lokmatujala
उत्तराखंड

ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ बरसात से क्षतिग्रस्त तथा बंद हुई सड़कों की करी समीक्षा

By lokmatujala
राज्यहरियाणा

मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में छात्राओं को पोषणयुक्त आहार सप्ताह में 6 दिन

By lokmatujala
उत्तराखंडराज्य

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय बजट को ‘विकसित भारत @2047’ के लिए निर्णायक कदम बताया

By lokmatujala

संपर्क सूत्र
Name – Mohammad Qasim
Phone No. – 7388521213
Email ID – lokmatujala@gmail.com
Address – 89/148-C Dalel Purwa
(Near Bansmandi Police Chowki)
Kanpur- 208001

Company
  • Privacy Policy
  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
हरियाणा में पीएम गतिशक्ति के तहत 42 परियोजनाओं की मैपिंग पूरी, विकास को मिलेगी रफ्तार
April 14, 2026
हरियाणा में अनधिकृत औद्योगिक कालोनियों को बड़ी राहत, NOC और CLU की अनिवार्यता खत्म
April 14, 2026

Copyright © 2025 लोकमत उजाला. All Rights Reserved. designed by Sorit Chaudhary

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?