चंडीगढ़। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के लिए कानून बनने का सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं ने भी स्वागत किया है। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इसे सभी के लिए बहुत शुभ और ऐतिहासिक पल बताया है।
उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल को बैसाखी के मौके पर पास हुआ बिल अब ‘श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सत्कार एक्ट, 2026’ के तौर पर लागू हो गया है। मैं न सिर्फ सिखों को बल्कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में आस्था रखने वाले सभी धर्मों के लोगों को बधाई देता हूं।
कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने कहा कि यह एक यादगार और ऐतिहासिक दिन है। यह कानून उन लोगों के खिलाफ एक मज़बूत रोकथाम का काम करेगा जो समाज में फूट डालने के इरादे से बेअदबी की घटनाएं करते हैं। मान सरकार ने वह कर दिखाया है जो पिछली सरकारें पंथिक मूल्यों की रखवाली करने का दावा करने के बावजूद नहीं कर पाईं।
यह कानून सख्त सज़ा पक्का करेगा और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिशों को रोककर सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देगा। सांसद मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि यह कानून दुनिया भर के सिखों की बेअदबी के खिलाफ सख्त सजा की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे ऐसे काम करने वालों में डर पैदा होगा।
आप के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि यह दुनिया भर के सिखों के लिए गर्व का पल है। यह कानून श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेहतर सुरक्षा पक्का करेगा। मैं इसे मुमकिन बनाने के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल को धन्यवाद देता हूं।
इसी तरह आम आदमी पार्टी के महासचिव और पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले विभाग के सलाहकार दीपक बाली ने कहा कि यह पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और यह कानून हमारी धार्मिक भावनाओं तथा गुरु साहिबान की शान को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अब गुरु ग्रंथ साहिब जी की किसी भी प्रकार की बेअदबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि पंथ के नाम पर वोट लेकर और सरकारें बनाकर किसी भी तथाकथित पंथक पार्टी ने कभी इस तरह का कानून नहीं बनाया। आम आदमी पार्टी ने यह साबित किया है कि वह गुरु साहिबान की शान की रक्षा के लिए कड़े से कड़ा कानून बनाने से कभी नहीं हिचकिचाएगी।
बिल को मंजूरी मिलना स्वागत योग्य कदम: बाजवा
जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन बिल को राज्यपाल द्वारा मंजूरी देने का विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने सवाल भी खड़े किए कि बगैर नीयत और कार्रवाई के इन कानूनों का कोई खास मतलब नहीं होता है। पंजाब के लोग अभी भी 2015 में हुए बहबलकलां और कोटकपूरा कांड के दोषियों को सजा दिलवाने का इंतजार कर रहे हैं।
राज्यपाल का धन्यवाद : जाखड़
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बिल को मंजूरी देने पर कहा कि माननीय राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस कानून के लागू होने के बाद, बेअदबी की घटनाएं करने वालों को अब सख्त सजा मिलेगी।
हमें यह भी उम्मीद है कि पंजाब सरकार जल्द ही सभी धर्मों से जुड़ी बेअदबी को रोकने के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया ड्राफ्ट कानून विधानसभा में लाएगी ताकि सभी धर्मों की बेअदबी को रोकने के लिए कानून बनाया जा सके।
