शिमला। हिमाचल में अब बैंकों व एटीएम के लिए नकदी ढोने वाली कैश वैन और सड़क किनारे खाद्य पदार्थ बेचने वाली मोबाइल कैंटीन चलाना महंगा हो सकता है। प्रदेश सरकार ने इन दोनों श्रेणियों के वाहनों को कर के दायरे में ला दिया है।
हिमाचल में पंजीकृत और दूसरे राज्यों से यहां आने वाली कैश वैन व मोबाइल कैंटीन पर सालाना 12 हजार से 20 हजार रुपये तक कर लगेहिमाचल में अब बैंकों व एटीम के लिए नकदी ढोने वाली कैश वैनगा।
दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर लगेगा टैक्स
परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, हल्के व्यावसायिक वाहन के लिए 12 हजार, मध्यम वाहन के लिए 15 हजार और भारी वाहन के लिए 20 हजार रुपये सालाना कर प्रस्तावित है। यह व्यवस्था हिमाचल में पंजीकृत वाहनों के साथ दूसरे राज्यों में पंजीकृत इन वाहनों पर भी लागू करने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा, सरकार ने मोटर वाहन कराधान अधिनियम की अनुसूची में संशोधन कर कैश वैन और मोबाइल कैंटीन के लिए अलग कर दरें निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है।
एक अन्य अधिसूचना में हल्के व्यावसायिक वाहन पर 15 हजार, मध्यम पर 20 हजार और भारी व्यावसायिक वाहन पर 30 हजार रुपये कर प्रस्तावित है। परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर 30 दिनों के भीतर सुझाव व आपत्तियां मांगी है। सरकार प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय लेगी।
