शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रभावी तिथि के भ्रम को दूर कर दिया है। शिक्षा विभाग ने सभी उपनिदेशक (प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा) को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जिन अनुबंध कर्मचारियों ने 30 सितंबर 2024 व 30 सितंबर 2025 तक लगातार दो वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी की है, उनका नियमितीकरण केवल सरकार द्वारा निर्धारित इन कट-आफ तिथियों के आधार पर ही किया जाएगा। नियमितीकरण का लाभ किसी भी स्थिति में काल्पनिक आधार पर नहीं दिया जाएगा।
30 सितंबर की कट ऑफि तिथियां निर्धारित
शिक्षा विभाग ने 20 जुलाई को जारी सरकार के पत्र के आधार पर यह स्थिति स्पष्ट की है। इसमें कार्मिक विभाग ने कहा है कि सरकार के दो अप्रैल 2026 के निर्णय में नियमितीकरण के लिए 30 सितंबर 2024 और 30 सितंबर 2025 की कट-आफ तिथियां स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं। इन तिथियों तक आवश्यक दो वर्ष की निरंतर अनुबंध सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी ही नियमितीकरण के पात्र होंगे।
कट ऑफ तिथि तक दो साल पूरे होने पर ही लाभ
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि दो अप्रैल 2026 के निर्देशों में नियमितीकरण का लाभ पूर्व प्रभाव से देने का कोई प्रविधान नहीं है। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ केवल तभी मिलेगा, जब वे निर्धारित कट-आफ तिथि तक दो वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी कर चुके होंगे। इससे पहले की अवधि के लिए नियमित कर्मचारी का दर्जा या उससे जुड़े वित्तीय लाभ नहीं दिए जाएंगे।
निदेशक ने जारी किया आदेश
शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी जिला उप निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण के लंबित और नए सभी मामलों का निपटारा इसी स्पष्टीकरण के अनुरूप किया जाए।
