मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में झारखंड सरकार ने आम जनता से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं और नियमों को मंजूरी दी। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल, प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों से जुड़े फैसले लिए गए। इनमें राज्य के 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को अब सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। यह सुविधा “आयुष्मान वय वंदना योजना” के तहत दी जाएगी। यह योजना आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा होगी
प्रोफेशनल कॉलेजों की फीस होगी तय
इसके साथ ही राज्य सरकार ने निजी मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल कॉलेजों की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए “झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स (फीस नियंत्रण) बिल, 2025” पास किया है। अब छात्रों को उचित फीस पर पढ़ाई का मौका मिलेगा। वहीं, कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों में प्राचार्य, आचार्य और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों को लेकर नई नियमावली लागू की गई है। राज्य के एनसीसी छात्रों को अब कैंप के दौरान पहले से ज्यादा खाना भत्ता मिलेगा। इससे उन्हें प्रशिक्षण में ज्यादा सहूलियत मिलेगी।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लिफ्ट रखरखाव
हजारीबाग, दुमका और पलामू के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लगी लिफ्टों के रखरखाव के लिए शिंदलर इंडिया प्रा. लि. को जिम्मेदारी दी गई है। इससे मरीजों और स्टाफ को राहत मिलेगी। वहीं मधुपुर शहर में पीने के पानी की व्यवस्था बेहतर करने के लिए 76 करोड़ रुपये की लागत से नई जलापूर्ति योजना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक की मदद से नगर निकायों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक सलाहकार कंपनी नियुक्त की जाएगी। इस पर 10.70 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
गिरिडीह में बनेगी नई सड़क
बड़कीटांड से गिरनिया मोड़ तक लगभग 11 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने 55 करोड़ रुपये से ज्यादा की मंजूरी दी है। वहीं धनबाद जिले के NH-32 पर स्थित अंडरब्रिज को अब चौड़ा किया जाएगा। निविदा की लागत ज्यादा होने के बावजूद, जनता की सुविधा को देखते हुए सरकार ने इसे पास कर दिया है। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने 8 कर्मचारियों की सेवा नियमित करने और उन्हें वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया है।
VIP उड़ानों की सेवा बढ़ी
बता दें कि Redbird Airways की सेवा अब अगले 6 महीने तक VIP और VVIP उड़ानों के लिए जारी रहेगी। सेवा की शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने फैक्ट्री एक्ट, 1948 में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे उद्योगों को आसान नियमों में काम करने में मदद मिलेगी। वहीं अब झारखंड की जेलों का संचालन “Jharkhand Jail Manual-2025” के तहत होगा। पहले बिहार की पुरानी नियमावली लागू थी।
शराब दुकानों के लिए नई नियमावली
सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री से जुड़ी नई नियमावली (2025) को मंजूरी दी है, जिससे इन दुकानों के संचालन में पारदर्शिता आएगी। आंगनबाड़ी योजना के तहत मिलने वाले Take Home Ration (THR) की आपूर्ति की समयसीमा 31 मई 2025 तक बढ़ा दी गई है, ताकि बच्चों और महिलाओं को लगातार पोषण मिलता रहे। प्रशासनिक अधिकारी श्री कानु राम नाग के खिलाफ पहले से लगी “सेवा से हटाने” की सजा को बरकरार रखा गया है। हालांकि, भविष्य में उन्हें किसी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।