दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने पंजीकृत गौशालाओं को दी जाने वाली रियायती बिजली दरों को लेकर नया सेल्स सर्कुलर नंबर डी -01/2026 जारी किया है। यह सर्कुलर मुख्यमंत्री घोषणा कोड संख्या 27860 के तहत जारी किया गया है। जिसके अनुसार एक ही पंजीकरण संख्या वाली अलग-अलग स्थानों पर स्थित गौशालाओं को अलग-अलग बिजली कनेक्शन दिए जा सकेंगे।
प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह के निर्देशानुसार जारी निर्देशों के अनुसार अब हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत गौशालाओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति दी जाएगी। शेष राशि राज्य सरकार से सब्सिडी के रूप में दावा की जाएगी। यह सब्सिडी केवल मीटर आधारित वास्तविक बिजली खपत पर ही देय होगी।
इस संबंध में वर्ष 2021 में जारी सेल्स सर्कुलर नंबर डी-06/2021 को निरस्त कर दिया गया है। DHBVN के सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इन निर्देशों का सख्ती से और सावधानीपूर्वक पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
