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Home » Blog » चुनाव आयोग की बिहार में बड़ी मुहिम: इन मतदाताओं को मिली छूट, तो इनके नाम हटाए जाएंगे
बिहार

चुनाव आयोग की बिहार में बड़ी मुहिम: इन मतदाताओं को मिली छूट, तो इनके नाम हटाए जाएंगे

lokmatujala
Last updated: July 2, 2025 7:53 am
By lokmatujala
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4 Min Read
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बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य तेज़ी से चल रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने कन्या मध्य विद्यालय में पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की।

बूथवार दस्तावेजों की स्थिति की समीक्षा

इस दौरान उन्होंने बूथवार गणना प्रपत्रों के वितरण, दस्तावेजों के संग्रहण और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की गहन समीक्षा की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल हों, और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में न जुड़ सके। साथ ही मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाना भी इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

1 जुलाई 2025 को मानकर किया जा रहा पुनरीक्षण

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, 1 जुलाई 2025 को अर्हता तिथि मानकर 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक घर-घर सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सर्वे के बाद 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद दावे और आपत्तियाँ 1 अगस्त से 1 सितंबर तक ली जाएंगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा, जिसकी एक प्रति सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को भी दी जाएगी। यह सूची ECI और CEO की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।

ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

जिलाधिकारी ने बताया कि जो मतदाता निर्धारित समय सीमा में गणना प्रपत्र जमा नहीं करेंगे, उनके नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। हालांकि वे प्रपत्र-6 और घोषणा पत्र के साथ दावा-आपत्ति की अवधि में आवेदन कर सकते हैं।
मतदाता ECI की वेबसाइट eci.gov.in पर EPIC नंबर दर्ज कर गणना प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ECINet ऐप के ज़रिए भी प्रपत्र भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध है।

2003 के बाद पहली बार हो रहा विशेष गहन पुनरीक्षण

जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार में अंतिम बार विशेष गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था, जिसमें 1 जनवरी 2003 को अर्हता तिथि माना गया था। उस सूची में शामिल मतदाताओं को पुनः दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं है—उन्हें केवल अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि कर गणना प्रपत्र भरना होगा।

यदि किसी मतदाता के माता या पिता का नाम 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में मौजूद है, तो उस मतदाता को आयु या जन्मतिथि की परवाह किए बिना नामांकन के लिए अलग से दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

लापरवाह बीएलओ पर होगी कार्रवाई

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ (BLO) के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है।

सहायता के लिए हेल्पलाइन उपलब्ध

जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी मतदाता को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो वह जिला संपर्क केंद्र सह मतदाता हेल्पलाइन के टोल-फ्री नंबर 1950 पर कॉल कर सकता है।

TAGGED:BiharDocumentationElection CommissionRemoval of Names.Verification ProcessVoter ListVoters
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