बठिंडा में एंटी-नारकोटिक्स कार्रवाई: NDPS एक्ट के तहत दर्ज 14 मामलों वाली तीन महिला तस्करों के घर तोड़े गए

बठिंडा में नशा तस्करों के अवैध मकानों पर चला बुलडोज़र, तीन महिला तस्करों के घर ढहाए गए

बठिंडा: पंजाब सरकार के नशा विरोधी अभियान को तेज करते हुए, पुलिस और जिला प्रशासन ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन महिला नशा तस्करों के अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर बुलडोज़र चलाया। इससे पहले 16 जून को भी दो महिला तस्करों के मकानों को ध्वस्त किया गया था।

इस बार जिन महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनमें दो बठिंडा के धोबियाना बस्ती की और एक गांव कोठा गुरु की निवासी है। तीनों पर कुल 14 मामले NDPS एक्ट (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) के तहत दर्ज हैं।

इन तस्करों पर दर्ज हैं गंभीर मामले


  • मनजीत कौर उर्फ बीरा (धोबियाना बस्ती) पर 9 मामले
  • जसविंदर कौर उर्फ जस्सी (धोबियाना बस्ती) पर 1 मामला
  • रानी कौर (भगता भाईका) पर 4 मामले दर्ज हैं।

पुलिस का कहना है कि इन महिलाओं ने नशा तस्करी से अवैध रूप से अर्जित धन से घरों का निर्माण कराया था। कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद जब जवाब नहीं मिला, तो जिला प्रशासन ने डिप्टी कमिश्नर की अनुमति से यह ध्वस्तीकरण कार्रवाई की।

कड़ी सुरक्षा के बीच हुई कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान किसी भी अव्यवस्था से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण या कब्जा, चाहे वह किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति द्वारा क्यों न किया गया हो, किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नशा विरोधी अभियान के तहत अब तक बड़ी कामयाबी

एसएसपी कौंडल के अनुसार, मार्च 2025 से अब तक बठिंडा में नशा तस्करी के खिलाफ 634 केस दर्ज किए जा चुके हैं और 986 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 19 बड़े नशा तस्कर भी शामिल हैं। इसके अलावा, नशा तस्करों की करीब 9 करोड़ 71 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज की जा चुकी है।

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