राज्य बिजली बोर्ड ने तकनीकी कर्मचारियों की लंबित पदोन्नतियों को लेकर स्पष्ट किया है कि 26 अगस्त 2023 से पहले उत्पन्न हुई रिक्तियों को पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरा जाएगा। इसके बाद की रिक्तियों पर संशोधित नियम लागू होंगे। बोर्ड प्रबंधन की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि सहायक लाइनमैन, लाइनमैन, सब-स्टेशन अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इलेक्ट्रीशियन जैसे तकनीकी संवर्गों में बड़ी संख्या में पद लंबे समय से रिक्त हैं। हालांकि इन पदों पर समय रहते विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें नहीं हो सकीं, जिसके कारण पात्र कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा है।
पत्र के अनुसार, रिक्तियों की गणना वर्षवार की जाएगी और प्रत्येक वर्ष उत्पन्न पदों का अलग-अलग आकलन कर पदोन्नति पैनल तैयार किए जाएंगे। इसके लिए कार्मिक मामलों की हैंडबुक में निर्धारित प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड ने सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 14 अगस्त 2026 से पहले डीपीसी बैठकों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए।
पदोन्नति का प्रभाव पैनल की वैधता अथवा वास्तविक पदोन्नति की तिथि में से जो बाद की होगी, उससे माना जाएगा। 26 अगस्त 2023 से पहले की रिक्तियों पर उस समय लागू पुराने नियमों के अनुसार पात्र कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा। वहीं 26 अगस्त 2023 अथवा उसके बाद उत्पन्न रिक्तियों के लिए संशोधित आरएंडपी नियमों के अनुरूप नया भर्ती एवं पदोन्नति रोस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें आईटीआई और गैर-आईटीआई कर्मचारियों के निर्धारित कोटे का पालन होगा।
