शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों का अनुबंध सेवाकाल की गणना पेंशन में भी की जाएगी। एचआरटीसी के कार्यकारी निदेशक नरेश वर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद निगम प्रबंधन की ओर से यह प्रविधान किया गया है। नए निर्देश के बाद हजारों कर्मियों को राहत मिलेगी।
सभी कर्मचारियों पर लागू करने का निर्देश
निगम प्रबंधन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा 10 जून, 2024 को जारी आफिस मेमोरेंडम के तहत लिया गया है, जिसे शीला देवी केस के संदर्भ में लागू किया गया था। अब इन निर्देशों को एचआरटीसी कर्मचारियों पर भी लागू करने की मंजूरी दी है।
आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश
हिमाचल पथ परिवहन निगम के कार्यकारी निदेशक नरेश वर्मा की ओर से सभी मंडलीय प्रबंधक शिमला, मंडी, धर्मशाला और हमीरपुर सहित क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
वित्त एवं लेखा अधिकारियों सहित संबंधित शाखाओं को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से उन कर्मचारियों को विशेष लाभ मिलेगा, जिन्होंने नियमित नियुक्ति से पहले लंबे समय तक संविदा आधार पर सेवाएं दी हैं।
