चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए 27 हजार की रकम एडवांस में जारी करेगी। इस धनराशि को कर्मचारी बगैर ब्याज के किस्तों में भुगतान कर सकेंगे। पति-पत्नी अगर दोनों कर्मचारी हैं तो एक को ही यह लाभ मिलेगा।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस सुविधा के लिए सात मई तक आवेदन एकाउंट्स एंड पार्टीशन ब्रांच में जमा करने होंगे। समय भी शाम चार से पांच बजे तक का होगा।
आवेदन मुख्य सचिवालय की अधिकारिक वेबसाइट www.cshariyana.gav.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। डेपुटेशन तथा अनुबंधित कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिलेगा। राशि लेने के बाद कर्मचारी को यह प्रमाण पत्र के साथ बताना होगा कि रकम गेंहू खरीद में ही खर्च की गई है। अस्थायी कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी की सिफारिश के बाद उक्त लाभ मिल सकेगा।
