चंडीगढ़। हरियाणा में सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (स्थायी एवं अस्थायी) को प्रदेश सरकार गेहूं खरीदने के लिए 27 हजार रुपये अग्रिम देगी। इसके लिए कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा केवल अपने या परिवार की खपत के लिए गेहूं खरीदने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगी।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार इच्छुक कर्मचारी सात मई तक निर्धारित आवेदन फार्म भरकर अकाउंट्स एंड पार्टीशन ब्रांच में जमा करा सकते हैं। आवेदन शाम चार से पांच बजे के बीच ही स्वीकार किए जाएंगे।
इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन फार्म मुख्य सचिवालय की वेबसाइट www.csharyana.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। अग्रिम की पूरी राशि किस्तों में वसूल ली जाएगी। अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी की सिफारिश पर ही यह अग्रिम दिया जाएगा।
पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में होने पर केवल एक को ही यह लाभ मिलेगा। डेपुटेशन पर गए कर्मचारियों, वर्क-चार्ज्ड, कंटिंजेंट, दैनिक मजदूरों और अनुबंध कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। अग्रिम लेने के एक माह के अंदर कर्मचारी को प्रमाणपत्र देना होगा कि राशि गेहूं खरीदने में ही खर्च की गई है।
