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Home » Blog » हरियाणा में नए जिले, तहसील और उप तहसील पर रोक के बावजूद मंत्रियों की सब कमेटी का कार्यकाल बढ़ा
राज्यहरियाणा

हरियाणा में नए जिले, तहसील और उप तहसील पर रोक के बावजूद मंत्रियों की सब कमेटी का कार्यकाल बढ़ा

lokmatujala
Last updated: April 5, 2026 3:38 am
By lokmatujala
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4 Min Read
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चंडीगढ़। हरियाणा में जनगणना, परिसीमन और मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) का काम पूरा होने तक भले ही नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने पर रोक है, लेकिन मंत्रियों की सब कमेटी प्रस्तावों पर मंथन जारी रखेगी।

प्रदेश सरकार ने विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी का कार्यकाल 30 जून तक बढ़ा दिया है। इस कमेटी में राजस्व एवं निकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मामले मंत्री महीपाल सिंह ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हैं।

हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, तहसील, उपतहसील, ब्लाक, पंचायतें और पंचायत समितियां बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने चार दिसंबर 2024 को मंत्रियों की उप समिति बनाई थी। तब से इस समिति का कार्यकाल छह-छह महीने के लिए बढ़ाया जाता रहा है।

कमेटी का कार्यकाल एक जनवरी से 30 जून तक बढ़ाने के आदेश जारी

समिति की सिफारिश पर ही हांसी को प्रदेश का 23वां जिला बनाया गया था। इसके बाद 31 दिसंबर को समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिससे प्रशासनिक सीमाओं पर मंथन का दौर लगभग थम गया। अब वित्तायुक्त राजस्व डा. सुमिता मिश्रा ने कमेटी का कार्यकाल एक जनवरी से 30 जून तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हाल ही में गोहाना रैली में घोषणा कर चुके हैं कि खानपुर कलां उपतहसील को तहसील और बरोदा व फरमाना को उपतहसील बनाया जाएगा।

इसी तरह कई अन्य जिलाें में तहसील और उपतहसीलों को अपग्रेड किया जाना है, लेकिन जनगणना, परिसीमन और एसआइआर का काम पूरा होने के बाद। जनगणना के चलते पहली जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में परिवर्तन पर रोक लगाई गई है।

नए जिले बनाने के लिए प्रस्ताव कमेटी के पास

कैबिनेट सब कमेटी के पास अभी तक 11 नए जिले, 14 उपमंडल, चार तहसील और 27 उप तहसील बनाने के प्रस्ताव पहुंच चुके हैं। इनमें हिसार से अलग कर हांसी को नया जिला बनाया जा चुका है।

जो नए जिले बनाने के लिए प्रस्ताव कमेटी के पास पहुंचे हैं, उनमें करनाल का असंध, अंबाला का नारायणगढ़, गुरुग्राम का मानेसर और पटौदी, कैथल का पिहोवा, हिसार का बरवाला, जींद का सफीदों, सोनीपत का गोहाना और सिरसा का डबवाली शामिल हैं।

हरियाणा के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो प्रदेश में छह मंडल, 23 जिले, 80 उपमंडल, 94 तहसीलें, 49 उप तहसीलें, 143 खंड, 154 कस्बे और 6,841 गांव शामिल हैं।

नए जिले, उपमंडल, उप तहसील और नई तहसीलें बनाने के लिए उपायुक्त और ब्लाक समिति के लिए संबंधित क्षेत्र के विधायक, नगर पालिका या नगर निगम का प्रस्ताव अनिवार्य है।

तहसील-उपतहसील, उपमंडल और नए जिले बनाने के लिए यह शर्तें

  • उप तहसील – 10 से अधिक गांव, पांच से 10 पटवार सर्कल, 60 हजार से अधिक जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल तथा उप मंडल मुख्यालय 15 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए
  • तहसील – 20 या इससे अधिक गांव, दो उप तहसील, पांच से अधिक पटवार सर्कल, 80 हजार से अधिक जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा एक उपमंडल से दूरी 15 किलोमीटर होनी चाहिए।
  • उपमंडल – 40 या इससे अधिक गांव, एक या उससे अधिक तहसील/उप तहसील, 15 या इससे अधिक पटवार सर्कल, ढाई लाख जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल व जिला मुख्यालय से दूरी 10 किलोमीटर होनी चाहिए
  • जिला – 125 से 200 गांव, एक या दो उपमंडल, एक से तीन तहसील या उप तहसील, चार लाख जनसंख्या, 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा किसी अन्य जिला मुख्यालय से दूरी 25 से 40 किलोमीटर होनी चाहिए
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