चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने नकली बीजों की बिक्री को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में ‘सीड (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025‘ को पेश करने की मंजूरी दी गई। इस संशोधन के बाद नकली बीज बेचने को गैर-जमानती अपराध घोषित किया जाएगा और इसके लिए सख्त सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
पहली बार अपराध पर भी होगी जेल
प्रस्ताव के अनुसार, नकली बीज बेचने वाली कंपनी को:
- पहली बार अपराध करने पर 1 से 2 वर्ष की सजा और 5 से 10 लाख रुपये तक जुर्माना,
- दूसरी बार अपराध पर 2 से 3 वर्ष की सजा और 10 से 50 लाख रुपये तक जुर्माना होगा।
वहीं किसी व्यक्ति या डीलर के लिए:
- पहली बार अपराध पर 6 माह से 1 वर्ष तक सजा और 1 से 5 लाख रुपये जुर्माना,
- दोबारा अपराध करने पर 1 से 2 वर्ष की सजा और 5 से 10 लाख रुपये तक जुर्माना तय किया गया है।
पहले थे बेहद हल्के प्रावधान
अब तक नकली बीज बेचने पर:
- पहली बार केवल 500 रुपये जुर्माना,
- दूसरी बार 1000 रुपये जुर्माना और 6 माह की सजा का प्रावधान था।
सरकार ने माना कि पुराने दंड इतने हल्के थे कि अपराध रुकने की बजाय बढ़ता गया। इसलिए अब सीड एक्ट 1966 की धारा 19 में पहली बार संशोधन किया जा रहा है। साथ ही धारा 19A जोड़ी जाएगी ताकि अपराधियों को प्रभावी ढंग से सजा दी जा सके।
किसानों को मिलेगा लाभ
मंत्रिमंडल ने कहा कि यह संशोधन किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और बीज माफिया पर नकेल कसेगा।
उद्योगों को जमीन आवंटन के लिए बनेगा डिजिटल सिस्टम
कैबिनेट बैठक में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भूमि आवंटन से जुड़ी डिजिटल व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत:
- डिजिटल लैंड पूलिंग प्रणाली लागू होगी,
- 200 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाले निवेशकों को प्राथमिकता दी जाएगी,
- ई-नीलामी, लीज विकल्प, रिजर्व मूल्य निर्धारण और समयबद्ध प्रक्रिया के तहत जमीन आवंटन होगा।
सरकार का कहना है कि इससे बड़े निवेशकों को स्पष्ट, पारदर्शी और तेज प्रक्रिया के तहत जमीन मिल सकेगी, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।